Saturday, July 27, 2024

पांच साल पुराने मामले में जिग्नेश मेवाणी रेशमा पटेल समेत 10 बरी जानिए क्या था पूरा मामला…

मेहसाणा में साल 2017 में बिना इजाजत रैली करने को लेकर सेशन कोर्ट से एक अहम खबर सामने आ रही है. इस मामले में जिग्नेश मेवाणी, रेशमा पटेल समेत 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. मेहसाणा सेशंस कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की 3 माह की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में दायर अपील में सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है.

पांच साल पहले 2017 में मेहसाणा में आजादी की कूच रैली का आयोजन किया गया था। जिसमें जिग्नेश मेवाणी और रेशमा पटेल समेत 14 के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। तब चीफ कोर्ट ने 10 आरोपियों को 3 महीने की सजा सुनाई थी। लेकिन फिर निचली अदालत के आदेश को मेहसाणा सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें सत्र न्यायालय ने सजा को रद्द कर दिया और सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया।

क्या थी पूरी घटना?
2017 में उनाकंद की बरसी के मौके पर बनासकांठा के दलित परिवार को आवंटित जमीन सौंपने के लिए मेहसाणा से धनेरा तक कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने ‘आजादी कुछ’ नाम से एक रैली का आयोजन किया था. जुलाई 2017 में, जिग्नेश मेवाणी, रेशमा पटेल सहित 10 लोगों को बिना अनुमति के रैली आयोजित करने के लिए मेहसाणा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके बाद कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी समेत सभी आरोपियों ने सजा माफ करने के लिए सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों की दलील स्वीकार कर ली। आज मेहसाणा सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया. जिग्नेश मेवाणी, सुबोध परमार, रेशमा पटेल समेत सभी आरोपियों को सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया है.

कौन थे इस मामले में आरोपी
जिग्नेश मेवाणी ने 2017 में बिना इजाजत मेहसाणा में रैली करने के मामले में. सुबोध परमार, कौशिक परमार, रेशमा पटेल, गिरीश (हास्यास्पद) परमार, जोइताभाई परमार, खोड़ाभाई, अरविंदभाई, गौतमभाई, कपिलभाई शाह शामिल थे। लेकिन अब सभी बरी हो गए हैं.

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