Friday, March 29, 2024

पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं घर बैठे चेक करें सिर्फ 1 मिनट में नहीं तो चुकाने होंगे ₹10,000…

पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आयकर रिटर्न से लेकर बैंक खाता खोलने तक हर वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड जरूरी है। लेकिन, अगर आपका पैन कार्ड रद्द या निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा? सरकार आपके पैन कार्ड को दो मामलों में रद्द कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही जांच लें कि आपका पैन कार्ड काम कर रहा है या नहीं। अगर आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसे 31 मार्च से पहले आधार (PAN-Aadhaha Link) से लिंक कराना होगा. अगर एक्टिव पैन कार्ड नहीं है तो लिंक करने में दिक्कत हो सकती है।

पैन कार्ड होगा कैंसिल, 10,000 रुपये की पेनल्टी भी लगेगी:
31 मार्च के बाद जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार नंबर (Pan-Aadhaar link last date) से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. वहीं जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, उनका भी पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। एक नाम से 2 पैन कार्ड बनवाना कानूनी तौर पर गलत है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पैन-आधार लिंकिंग आवश्यक:
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार लिंकिंग आवश्यक है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। 31 मार्च के बाद पैन कार्ड को निष्क्रिय श्रेणी में रखा जाएगा। इस बार इसकी तारीख भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसको लेकर सरकार पहले ही आगाह कर चुकी है। सबसे पहले जान लें कि आपका पैन काम कर रहा है या नहीं?

अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो बहुत मुश्किल है। अगर:
आपके नाम पर दो पैन कार्ड हैं तो इनमें से एक कार्ड सरेंडर करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों पैन कार्ड बंद हो जाएंगे। इसके बाद आपको किसी भी तरह के आर्थिक लेन-देन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत होगी। लेकिन, कैसे पता करें कि पैन कार्ड सक्रिय है या नहीं?

कैसे पता करें कि पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं?:

पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं, यह घर बैठे पता किया जा सकता है। जिसे सत्यापित करने के लिए आयकर विभाग ने एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर 3 आसान स्टेप्स में इसका पता लगा सकते हैं।

स्टेप-1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां बाईं ओर ऊपर से नीचे तक कई कॉल हैं।

चरण-2 : एक विकल्प है जिसे नो योर पैन कहा जाता है। यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी। इसमें सरनेम, नाम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा।

स्टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नया विंडो खुलेगा। आपके पंजीकृत को एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को यहां ओपन विंडो में डालकर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका पैन नंबर, नाम, नागरिक, वार्ड नंबर और रिमार्क्स आपके सामने आ जाएंगे। कमेंट में लिखा होगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।

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