रेल विभाग यात्रियों के हित को देखते हुए अलग नियम बनाता है या नियमों में बदलाव करता है. लेकिन ज्यादातर लोगों को नियमों की जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक नियम है कि अगर ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से निकल जाए तो क्या करें। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे।
यदि आपकी ट्रेन निर्धारित स्टेशन से छूट जाती है, तो आपके पास एक विकल्प होगा। आप अगले दो स्टॉप तक अपनी सीट पा सकते हैं। इस बीच टीटीई आपकी सीट किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं कर सकता है। लेकिन एक नियम यह भी है कि ट्रेन छूटने के बाद एक घंटे के लिए टीटीई आपकी सीट रिजर्व कर देगा। लेकिन अगर आप 2 स्टॉप के बाद भी ट्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो टीटीई आपको किसी अन्य यात्री को अलॉट कर देगा।
अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और आप अगले स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ना चाहते हैं तो एक और विकल्प टीडीआर यानी टिकट जमा रसीद फाइल करना है। जिसके बाद अप्रूवल के बाद आपको 50 फीसदी रिफंड वापस मिल जाएगा। ट्रेन छूटने के 3 घंटे बाद तक आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।