Friday, April 26, 2024

EPFO ​​मेंबर्स के लिए खुशखबरी बदला पैसे निकासी का नियम जानिए…

पीएफ या भविष्य निधि एक योगदान-आधारित बचत योजना है जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों सेवानिवृत्ति के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक फंड बनाने में योगदान करते हैं। कुछ भविष्य निधि निकासी को नियमों के अधीन कर्मचारी द्वारा एक्सेस या वापस लिया जा सकता है। इसके लिए कई नियम हैं। आज हम आपको इसके लिए अलग-अलग नियमों की जानकारी दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना पैन कार्ड के ईपीएफओ से अपना पैसा निकालना चाहता है तो उसे ऐसे मामले में 30 फीसदी टीडीएस देना होता है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया है. यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।

बेरोजगारी की स्थिति में :
अगर पीएफ खाताधारक नौकरी छोड़ने के बाद एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो कुल रकम का 75 फीसदी तक पैसा निकाला जा सकता है. यह प्रावधान खाताधारक को बेरोजगारी की अवधि दो महीने से अधिक होने पर शेष 25 प्रतिशत निकालने की भी अनुमति देता है।

शिक्षा के लिए :
पीएफ खाताधारक 10वीं कक्षा के बाद अपनी उच्च शिक्षा या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ईपीएफ में कुल कर्मचारी अंशदान का 50% तक निकाल सकते हैं। ईपीएफ खाते में कम से कम 7 साल तक योगदान करने के बाद फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।

शादियों के लिए भुगतान :
नवीनतम पीएफ निकासी नियम भी खाताधारक को शादी के आवश्यक खर्चों के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति देते हैं। विवाह संबंधित व्यक्ति या खाताधारक के पुत्र, पुत्री, भाई और बहन का होना चाहिए। हालांकि, इस प्रावधान का लाभ पीएफ अंशदान के 7 साल पूरे होने के बाद ही उठाया जा सकता है।

विशेष विकलांग व्यक्तियों के लिए :
पीएफ निकासी नियम 2023 के तहत, विशेष रूप से विकलांग खाताधारक उपकरण की लागत का भुगतान करने के लिए 6 महीने के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता या कर्मचारी का हिस्सा (जो भी कम हो) ब्याज सहित निकाल सकते हैं। लोगों को महंगे उपकरण खरीदने के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करने के लिए यह निर्णय लिया गया।

चिकित्सा आपात स्थिति के लिए :
एक पीएफ या ईपीएफ खाताधारक कुछ बीमारियों के तत्काल इलाज के लिए ईपीएफ बैलेंस भी निकाल सकता है। यह सुविधा स्वयं के उपयोग या परिवार के निकट के सदस्यों के इलाज के लिए भुगतान करने के लिए है। छह महीने का मूल वेतन और महंगाई भत्ता या कर्मचारी का हिस्सा ब्याज सहित, जो भी कम हो, निकाल सकता है।

व्यक्ति 36 महीने के मूल वेतन + डीए, या कुल कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से को ब्याज सहित निकाल सकते हैं, मौजूदा ऋणों का
भुगतान करने के लिए अपने गृह ऋण ईएमआई का भुगतान करने के लिए। हालांकि, यह सुविधा ईपीएफ खाते में कम से कम 10 साल के योगदान के बाद ही मिलती है। आवासीय संपत्ति या जमीन प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ निकासी नियमों के अनुसार , खाताधारक को खाली जमीन या घर खरीदने के लिए समय से पहले निकासी करने की अनुमति है।

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