Monday, May 13, 2024

सरकार दे रही मौका, सस्ते में खरीदें गोल्ड, कल से शुरू हो रही है ये स्कीम

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (SGB) 2023-24 सीरीज I की पहली किश्त सोमवार, 19 जून से निवेश के लिए ओपन होने जा रही है. सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत सोने का इश्यू प्राइस 5,926 रुपये प्रति ग्राम तय किया है. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इश्यू 19-23 जून की अवधि के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी और इसका सेटलमेंट 27 जून को किया जाएगा. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) की दो किश्तें जारी करने का फैसला किया गया है. गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज 11-15 सितंबर के बीच जारी होगी.

यह सरकार की तरफ से शुरू की गई एक खास पहल है. गोल्ड की फिजिकल मांग को कम करने के इरादे से सबसे पहले सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना योजना नवंबर 2015 में लाई गई थी. सरकार की इस योजना के तहत बाजार से कम कीमत पर Gold में निवेश किया जा सकता है. इसमें किए गए निवेश की सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है.

कैसे तय की जाती है कीमत?

मिलती है छूट

इस स्कीम के तहत सरकार बाजार मूल्य से सस्ते में सोना तो बेचती ही है, बल्कि जो इन्वेस्टर गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं और डिजिटल माध्यम से पेमेंट भी करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त छूट भी दी जाती है. ऐसे में उनका निवेश और भी फायदे का सौदा साबित हो जाता है. यहां बता दें कि SGB ​​के लिए ऑफलाइन पेमेंट कैश (अधिकतम 20,000 रुपये तक), डिमांड ड्राफ्ट, चेक के माध्यम से किया जा सकता है.

कहां से खरीद सकते हैं गोल्ड बॉन्ड?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत सरकार की ओर से ये गोल्ड बॉन्ड (Gold Bond) जारी करता है. ये बॉन्ड बैंकों (स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नॉमिनेटेड डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (BSE) के माध्यम से बेचे जाते हैं.

कितना खरीद सकते हैं सोना?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है, जबकि खरीदार कम से कम एक ग्राम सोने में निवेश किया जा सकता है. इसके अलावा किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा 4 किलो सोना खरीदा जा सकता है. अविभाजित हिंदू परिवारों और ट्रस्‍टों के लिए ये ये लिमिट 20 किलो तय की गई है. गौरतलब है कि सरकार द्वारा समय-समय पर इसमें बदलाव किया जा सकता है.

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