Friday, March 29, 2024

उल्लू बना रहे हैं होटल-रेस्तरां वाले! ऐसे किया जाता है बिल फ्रॉड, जानिए क्या करना है…

नई दिल्ली: बहुत से लोग रेस्टोरेंट और होटलों में जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, इसमें कई बार आपके साथ धोखा भी हो जाता है। होटल वाले आप पर अतिरिक्त बिल पास करते हैं। आप अपने परिवार या दोस्तों या अपने साथी के साथ किसी होटल या रेस्तरां में जाते हैं लेकिन वहां बिल का भुगतान करते समय आप बहुत सी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। और उन्हीं बातों का फायदा उठाकर आपके साथ ठगी करते हैं। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट आपसे गलत तरीके से जीएसटी वसूल रहा है तो आप बिल चुकाने से मना कर सकते हैं। हालांकि, अगर रेस्टोरेंट आपसे जीएसटी चार्ज करता है, तो आप जीएसटी हेल्पलाइन नंबर 1800-120-0232 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। जिसके बाद जांच के अंत में होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

किस स्थिति में कैसे बचे?

1) बिल पर जीएसटी नंबर भी लिखा होता है और वह एक्टिव भी होता है, लेकिन जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। यानी रचना योजना के अंतर्गत नहीं आती है। संरचना के संबंध में, यह कर-संबंधी प्रणाली है।

2) यदि जीएसटी नंबर दर्ज किया गया है, तो जीएसटी वेबसाइट पर जाकर एक चेक सभी विवरण प्रदान करेगा। जैसे जीएसटी सक्रिय है या नहीं? इसकी जानकारी भी आपको यहां से मिल जाएगी। अगर जीएसटी नंबर एक्टिव नहीं है तो आपको जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी नंबर के निलंबन के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कानून का पालन नहीं करना, जीएसटी रिटर्न समय पर फाइल नहीं करना आदि।

3) बिल का भुगतान करते समय जहां आपको कुल कीमत दिखाई देती है, आपको यह भी जांचना चाहिए कि बिल पर 15 अंकों का GST नंबर अंकित है या नहीं। यदि यह नंबर दर्ज नहीं किया गया है, तो रेस्तरां या होटल आपसे जीएसटी नहीं ले सकता है।

आपकी लापरवाही का फायदा होटल और रेस्टोरेंट मालिक उठाते हैं। ऐसी सभी बातें आपसे छुपाते हैं और फिर आपसे जीएसटी बिल के नाम पर अलग से चार्ज करते हैं। इस तरह होटल वाले और रेस्टोरेंट वाले आपसे पैसे लेते हैं।

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