Friday, April 26, 2024

अगर कोई आपका पीछा करता है तो क्या है कानून का हथियार जानिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है…

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार अकेले वर्ष 2022 तक पीछा करने के ऐसे लगभग 14,175 मामले जांच के दायरे में थे। पिछले साल ऐसे 9,285 मामले सामने आए थे। जबकि 4,890 मामले ऐसे थे जिनमें जांच ही शुरू नहीं की गई।

देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। आईपीसी की धारा 354 महिलाओं के खिलाफ अपराधों और दंड से संबंधित है। आईपीसी की धारा 354डी में महिलाओं का पीछा करने के बारे में विस्तृत जानकारी है।

स्टॉकिंग क्या है
:
भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की धारा 354D के अनुसार, “यदि कोई व्यक्ति गलत इरादे से किसी महिला का पीछा करता है या किसी के लिए करता है या इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उसकी निगरानी करता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। यह खंड।” और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।”सेक्सटॉर्शन क्या है? किन धाराओं के तहत दर्ज होगी शिकायत, 5 साल की सजा का है प्रावधान

पहली बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर तीन साल की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर अपराधी को किसी भी अवधि के लिए कारावास का भागी बनाया जा सकता है जो पांच वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। जिसमें अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा जाएगा।

इस धारा में यह भी कहा गया है कि अगर किसी को लड़की की सुरक्षा के लिए कानून से कोई आदेश मिला है, तो उसे पीछा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे यह साबित करना होगा कि पीछा करने वाले को कानून से ऐसा आदेश मिला है। अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के जरिए लड़की की सुरक्षा की निगरानी कर रहा है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके लिए आरोपी को यह भी साबित करना होगा कि उसे कानूनन ऐसा करने के लिए कहा गया था.

अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो क्या करें:

1. सबसे पहले अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो आपको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

2. अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है और पुलिस थाना आपसे दूर है तो आपको 1091 नंबर पर कॉल करना होगा. यह नंबर पूरे देश में काम करता है। जैसे ही आप फोन करके अपनी समस्या बताएं। इसी तरह इसकी सूचना आपके नजदीकी स्थानीय पुलिस थाने को दी जाएगी। उसके बाद शिकायत के लिए दिए गए रेफरेंस नंबर से आप एफआईआर के साथ आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

3. आप राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक रसीद नंबर मिलता है।

आयोग दस दिनों के भीतर शिकायत पर विचार करता है। पीड़ित चाहे तो शिकायत की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए पुलिस रसीद नंबर के साथ उससे दोबारा संपर्क कर सकती है।

कब बना था स्टाकिंग कानून:
2012 में निर्भया कांड के बाद 2013 में वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन एक्ट में संशोधन किया गया था। वर्ष 2013 में ही पारित ‘आपराधिक संशोधन अधिनियम’ के तहत किसी महिला का ‘पीछा करना’ यानी गलत मंशा से पीछा करना दंडनीय अपराध बनाया गया था।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक अकेले साल 2022 तक स्टॉकिंग के करीब 14,175 ऐसे मामले थे, जिनकी जांच चल रही थी. पिछले साल ऐसे 9,285 मामले सामने आए थे। जबकि 4,890 मामले ऐसे थे जिनमें जांच ही शुरू नहीं की गई।

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