Thursday, March 28, 2024

PPF से आधा पैसा निकाल रहे हैं तो हो जाएं सावधान खास जानिए ये नियम नहीं तो कटेगा बड़ा टैक्स…

अगर आप भी पीपीएफ खाते से बीच में पैसा निकालना चाहते हैं तो पैसे निकालने से पहले पीपीएफ खाते से जुड़े टैक्स नियमों को जान लें। क्योंकि पीपीएफ बैलेंस से बीच में पैसा निकालने पर नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप इस नियम का पालन करते हुए पीपीएफ खाते से मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन बीच में निकाली गई रकम टैक्स के दायरे में आएगी।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश स्कीम आजकल लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि इसमें ग्राहकों को टैक्स छूट के साथ-साथ अच्छा ब्याज दर भी मिलता है. इसलिए ज्यादातर लोग इस स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं। क्योंकि इस सरकारी योजना में ग्राहक बिना किसी टेंशन के अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत 500 रुपए से खाता खोलकर निवेश की शुरुआत की जा सकती है।

7.1 फीसदी ब्याज दर:
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ग्राहक किस्तों में पैसा जमा कर सकते हैं. ग्राहक चाहे तो एक बार में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकता है। इस स्कीम में ग्राहकों को 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा. नए वित्त वर्ष में अगर आप निवेश करते हैं तो भी आपको 7.1 फीसदी का ही ब्याज मिलेगा. क्योंकि सरकार ने इस योजना की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप देश के किसी भी बैंक या डाकघर में खाता खुलवा सकते हैं।

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