आधार कार्ड और पैन कार्ड नियम: आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज किसी भी ऑपरेशन के लिए उपयोगी होते हैं। छोटे-बड़े हर सरकारी काम में काम आते हैं ये दस्तावेज, जीते जी करें पढ़ाई बैंक खाता खुलवाने से लेकर बड़े से बड़े कारोबार के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी है। यहां हम आपको बता दें कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का क्या किया जाना चाहिए?
मृत्यु के बाद पैन कार्ड का क्या करें?:पैन कार्ड बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। पहचान के अन्य प्रमाण के साथ-साथ पैन कार्ड भी अनिवार्य है।इस कार्ड को पूरी तरह से बंद होने तक संभाल कर रखना होता है। आयकर रिटर्न के साथ आईटी विभाग की सभी प्रक्रियाओं के लिए पैन कार्ड जरूरी है।
पैन कार्ड जमा करने से पहले याद रखें:कि आयकर विभाग के पास चार साल के असेसमेंट को फिर से शुरू करने का अधिकार है। ऐसे में अगर किसी मृत व्यक्ति का टैक्स रिफंड बकाया है तो यह पता होना चाहिए कि उसके खाते में क्रेडिट हो गया है या रिफंड मिल गया है। एक बार खाता बंद हो जाने के बाद, मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी आयकर रिटर्न सहित संचालन पूरा होने के बाद आयकर विभाग को पैन कार्ड सौंप सकता है। पैन कार्ड जमा करने से पहले मृतक के सभी बैंक खातों को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित या बंद कर दिया जाना चाहिए।
पैन कार्ड कैसे जमा करें?: एलपमृतक के उत्तराधिकारी को पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना होता है। आवेदन उस क्षेत्र के अधिकारी को दिया जाता है जहां पैन कार्ड पंजीकृत है। जिसमें मृतक का नाम, पैन नंबर, जन्म तिथि और मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। हालांकि, मृतक का पैन कार्ड बंद करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि भविष्य में पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी तो आप इसे अपने पास रख सकते हैं।
मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या करें?: आधार कार्ड पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण सहित एक आवश्यक दस्तावेज है। एलपीजी गैस सब्सिडी, छात्रवृत्ति लाभ आदि सहित सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड आवश्यक है। आधार का एक यूनिक नंबर होता है। इसलिए यह संख्या मृत्यु के बाद भी अपरिवर्तित रहती है और यह संख्या किसी और को हस्तांतरित नहीं की जा सकती।
आधार नंबर को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता: यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आधार कार्ड को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में ऐसा कोई नियम नहीं है। मृत व्यक्ति का आधार कार्ड रद्द करने की सुविधा नहीं है। भारत के महापंजीयक ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन के लिए यूआईडीएआई से सुझाव मांगे। ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय मृतक का आधार कार्ड लिया जा सके।
आधार को मृत्यु प्रमाण पत्र से जोड़ा जाएगा: आधार को निष्क्रिय करने के लिए रजिस्ट्रार के पास मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर साथ रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि, एक बार इन संस्थानों के साथ आधार संख्या साझा करने की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद, रजिस्ट्रार निष्क्रिय करने के लिए यूआईडीएआई के साथ मृतक के आधार नंबर को साझा करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आधार कार्ड को निष्क्रिय करने या इसे मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जोड़ने से उसके मालिक की मृत्यु के बाद आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।