Friday, April 26, 2024

31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करें: ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय, जानें लिंक करने की पूरी प्रक्रिया..

आधार-पैन लिंकिंग प्रक्रिया:

-सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं
-वहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें
-पैन और आधार नंबर दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें।
-पेमेंट के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाने का लिंक मिलेगा
-चालान संख्या/आईटीएनएस 280 में प्रोसीड पर क्लिक करें।
-लागू कर (0021) आयकर (कंपनियों के अलावा) पर क्लिक करें।
-भुगतान के प्रकार (500) में अन्य रसीदों का चयन करना होगा।
-भुगतान के मोड में आपको दो विकल्प नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड मिलेंगे
-अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी विकल्प चुना जा सकता है।
-स्थायी खाता संख्या में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
-आकलन वर्ष में 2023-24 का चयन करें।
-एड्रेस फील्ड में कोई भी एड्रेस टाइप करें।
-कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें।

Proceed पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
जानकारी की पुष्टि करने के बाद I Agree पर क्लिक करें और सबमिट टू बैंक पर क्लिक करें।
यदि आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी में कोई गलती है तो एडिट पर क्लिक करें।
अब नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड विकल्प चुनें और अन्य में 1000 रुपये का भुगतान करें।
लेन-देन पूरा होने के बाद एक पीडीएफ प्राप्त होगा। इसे डाउनलोड कर अपने पास रख लें।
भुगतान को अपडेट होने में 4-5 दिन लगेंगे।

10,000 रुपये तक का जुर्माना
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक खाता खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप इस पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी दस्तावेज के तौर पर करते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पैन कार्ड धारकों को मिली राहत
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने से छूट दी गई है। इस श्रेणी में असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के लोग, अनिवासी, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।

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