Saturday, April 27, 2024

जूनियर क्लर्क परीक्षा को लेकर बड़ी खबर पढ़ें वडोदरा पुलिस कमिश्नर का यह नोटिफिकेशन…

जूनियर क्लर्क भर्ती के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है. अब सिस्टम ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। फिर वडोदरा पुलिस आयुक्त द्वारा जूनियर क्लर्क परीक्षा के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। कनिष्ठ लिपिक परीक्षा को लेकर पुलिस आयुक्त की घोषणा के अनुसार शहर में प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग क्लास को बंद करने का आदेश दिया गया है.

नोटिफिकेशन के मुताबिक कोचिंग क्लासेस को 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. परीक्षा के दौरान कोचिंग क्लासेज के माध्यम से कदाचार को रोकने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। परीक्षा वडोदरा शहर के कुल 115 केंद्रों पर होनी है। परीक्षा केंद्र के बाहर चार से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है।

कनिष्ठ लिपिक परीक्षा को लेकर अज्ञात महिला से वृद्धा बनी प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. जूनियर क्लर्क परीक्षा में गुजरात पब्लिक एग्जामिनेशन (कदाचार निवारण) अधिनियम लागू होगा। गांधीनगर जिले में जूनियर क्लर्क परीक्षा के लिए, गांधीनगर जिले में कुल 121 केंद्रों पर जूनियर क्लर्क परीक्षा आयोजित की जाएगी।

गांधीनगर जिले में जूनियर क्लर्क परीक्षा के लिए 37,400 उम्मीदवार उपस्थित होंगे। परीक्षा के लिए 22 उड़नदस्ते बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों को मिलाकर कुल 550 पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे। परीक्षार्थियों को दोपहर 12 बजे के बाद परीक्षा केंद्र और 12.10 के बाद कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्मार्ट घड़ियाँ या मोबाइल जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ कक्षा में नहीं ले जाई जा सकतीं। सीसीटीवी देखने के लिए 25 शिक्षकों की टीम बनाई गई है। परीक्षा गांधीनगर जिले के मनसा तालुका में 15 केंद्रों और कलोल तालुका में 14 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा देहगाम तालुक में 10 केंद्रों और गांधीनगर तालुक में 82 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

बताया जा रहा है कि 1247 ब्लॉक में 37400 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कुल 140 शिक्षकों को सीसीटीवी से निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर कोई इस परीक्षा में कदाचार करता है तो उसके खिलाफ गुजरात परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गुजरात परीक्षा अधिनियम 2023 के अनुसार 7 से 10 वर्ष कारावास और रु. एक करोड़ का जुर्माना लगेगा। परीक्षार्थी द्वारा कदाचार करने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना व 1 वर्ष की कैद व 2 परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।

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