Thursday, April 25, 2024

चार साल पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था जिसमें उन्हें 2 साल की सजा हुई…

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने चार साल पुराने मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई है. इस मामले में सजा के बाद राहुल गांधी को तत्काल जमानत मिल गई थी. उन्होंने कोर्ट से कहा कि मैंने जानबूझकर कोई बयान नहीं दिया। मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। फैसले के बाद राहुल गांधी कोर्ट से चले गए। लेकिन उससे पहले जानिए राहुल गांधी ने चार साल पहले क्या कहा था कि उनके खिलाफ शिकायत हुई थी। उन्होंने मोदी समाज के बारे में टिप्पणी की। जानिए इस मामले के बारे में.

सूरत मानहानि मामला: राहुल गांधी को दो साल की सजा:
मोदी के सरनेम पर टिप्पणी करना राहुल गांधी को भारी पड़ा है. सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया है. जिसमें आईपीसी की धारा 500 में 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सजा 2 साल हुई तो सबसे बड़ा सवाल है कि सदस्यता जाएगी या रहेगी? अब कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी. हालांकि, राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प खुला है.

राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट में अपील करनी होगी।

राहुल गांधी ने मोदी समाज को लेकर कथित टिप्पणी की। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक बयान दिया था। जिसमें राहुल गांधी अब तक 3 बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं. 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान विवादित टिप्पणी की गई थी। दोनों ही मामलों में बहस पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. यह टिप्पणी कि सभी मोदी ‘चोर’ हैं, विवाद का कारण बना। पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में दायर किया केस पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी मुद्दे पर टिप्पणी की। राहुल ने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है?

क्या था मामला:
तीन साल पहले कर्नाटक में लोकसभा चुनाव प्रचार की बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी. जिसके चलते सुरती मोधवनिक समाज के अध्यक्ष और सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया था. इस मामले की कार्यवाही के दौरान, जो वर्तमान में सूरत की मुख्य अदालत में चल रही है, पहले आरोपी राहुल गांधी सूरत की अदालत में पेश हुए और अपराध के आरोपों से इनकार किया और मामले की कार्यवाही का सामना करने के लिए अपनी तत्परता दिखाई।

सजा नहीं सांसद बनना महत्वपूर्ण :
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार दिया गया है। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सांसद पद से हाथ धोना पड़ सकता है। कोर्ट ने राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। सदस्यता बचाने के लिए राहुल गढ़ी को सजा पर रोक लगाने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें 30 दिन के अंदर एक बार फिर से कोर्ट में पेश होना होगा।

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